छात्र एवं माता-पिता / अभिभावक द्वारा सह-ऋणी के रूप में ऋण प्रलेखों का निष्पादन किया जाना चाहिए।
2.
जहां पर्याप्त संपार्श्विक प्रतिभूति उपलब्ध नहीं है, माता-पिता / पोषक (नाबालिगाओं के संदर्भ में, माता-पिता / पोषक नाबालिग के पक्ष में और सह-उधारकर्ता के रूप में प्रलेखों का निष्पादन करेंगे) / अन्य पार्टी गारंटी।